सर्वोच्च न्यायालय
– फोटो : पीटीआई
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जस्टिस अशोक भूषण की पीठ के समक्ष सोमवार को पूर्व जस्टिस ईश्वरैया ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि उन्होंने एक बर्खास्त न्यायिक अधिकारी से बेनामी लेनदेन को लेकर हुई बातचीत की जानकारी मांगी है। पूर्व जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल 13 अगस्त को आए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके और बर्खास्त न्यायिक अधिकारी के बीच बातचीत की जांच का आदेश दिया गया है।
उन्होंने हलफनामे में कहा कि वह जो जानकारी मांग रहे थे वह एक मौजूदा जज के आचरण से जुड़ी थी और इसका संदर्भ सीधे तौर पर जांच से जुड़ा है और इसे किसी सूरत में साजिश नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने जस्टिस ईश्वरैया से इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्होंने 11 जनवरी को यह हलफनामा दाखिल किया है। कोर्ट अब फरवरी के पहले हफ्ते में इस मामले में सुनवाई करेगा।